ABN : 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि उनका केस उस वक्त सुनवाई के लिए लिया जा सकता है, जब कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। सज्जन कुमार ने बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मार्च महीने में ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी, लेकिन इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अस्पताल में रखे जाने की उनकी मांग भी ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि 'सज्जन कुमार की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय उनके अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें अस्पताल में नहीं रहना चाहिए।'
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SC ने सज्जन कुमार को जमानत देने से किया इनकार.
जनता का विश्वाश है कि उन के काम तो विज ही करवा सकता है, ये दरबार फिर से शुरू होना चाहिए जिस से दरबार में आने वालों को हर सुविधा हो , अब तो उन्हे मजबूरन धूप में, बारिश में लाइन लगा कर घंटो खड़े रहना पड़ता है।