ABN : 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि उनका केस उस वक्त सुनवाई के लिए लिया जा सकता है, जब कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। सज्जन कुमार ने बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मार्च महीने में ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी, लेकिन इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अस्पताल में रखे जाने की उनकी मांग भी ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि 'सज्जन कुमार की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय उनके अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें अस्पताल में नहीं रहना चाहिए।'
1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी। इसके बाद दिल्ली में हुए दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रह चुके सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिख विरोधी दंगे के एक मामले में निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सज्जन कुमार पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया था। दोषी सज्जन कुमार दिल्ली से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उन पर हत्या, साजिश रचने, दंगा भड़काने और भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप लगा था। इन सभी आरोपों को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।#SHARE#COMMENT#AmbalaBreakingNews