
ABN :सरकार ने फास्टैग पॉलिसी में बदलाव किया है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने के लिए वाहनों को बांधना हर किसी के लिए अनिवार्य होगा। जिसमें किसी भी श्रेणी में छूट नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं पुलिस वाहनों के लिए फास्टैग भी अनिवार्य होगा। नए आदेश आते ही टोल कंपनियों ने विभागों को सूचना देनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन एनएचएआई 100 फीसद वाहनों को जल्द से जल्द फास्टैग से लैस करने की तैयारी कर रहा है।साथ ही टोल प्लाजा पर बदमाशों की भी खैर नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सरकार के आदेश टोल प्लाजा तक पहुंच गए हैं। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ सरकार कई सख्त कदम भी उठाएगी।
टोल प्लाजा पर पिछले साल नवंबर से सरकार ने फास्टैग लागू कर दिया था। सरकारी विभागों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में सरकारी विभागों के अलावा अन्य पुलिस वाहन फास्टैग से गुजरते रहे हैं, लेकिन जल्द ही सभी सरकारी वाहनों को भी बांधना होगा।राजनेताओं के बाद आने वाले वाहनों के काफिले के वाहनों में बैठे कार्यकर्ता भी बिना फास्टैग के टोल पार नहीं कर सकेंगे। सरकारी विभागों को टोल प्लाजा के बजाय अपने वाहनों की फास्टिग के लिए सीधे एनएचएआइ से संपर्क करना होगा। हालांकि शुरुआती चरण में सरकारी विभाग फास्टैग को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
एनएचएआई से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि विभाग जल्द ही फास्टैग को लेकर गंभीर होने जा रहा है। टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों को खत्म करने के लिए फास्टैग सेवा शुरू की गई थी। आठ माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 25 प्रतिशत वाहन बिना फास्टैग के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जनता को भी फास्टैग नियमों की जानकारी नहीं है।कार बेशक किसी के नाम पर बांधा जा सकता है । एक ही नाम से बैंक खाता रखना अनिवार्य नहीं है। इसे किसी भी बैंक खाते से रिचार्ज किया जा सकता है। इस संबंध में एलएनटी अधिकारी से फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।#SHARE #COMMENT#AmbalaBreakingNews