
ABN : जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा के तहत वायुसेना स्टेशन की सीमा की दीवार के पास के क्षेत्रों बलदेवनगर, धूलकोट और धनकौर में कबूतर उड़ाने व पतंग उड़ाने पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया है। एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला छावनी की चारदीवारी से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में होटल, मीट शॉप, मछली की दुकानों से इस तरह की सामग्री से किसी भी जानवर, अप्रिय पदार्थ को जमा करने के चलते पक्षियों और जानवरों के आकर्षित होने की संभावना रहती हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाने का काम किया गया है। उन्होंने जारी आदेशों में कहा कि कबूतरों के उडऩे व पंतगों के चलते दुर्घटना की आशंका रहती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए व सुरक्षा की दृष्टि से यह आदेश जारी किए गये हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। #SHARE#COMMENT#AmbalaBreakingNews
जनता का विश्वाश है कि उन के काम तो विज ही करवा सकता है, ये दरबार फिर से शुरू होना चाहिए जिस से दरबार में आने वालों को हर सुविधा हो , अब तो उन्हे मजबूरन धूप में, बारिश में लाइन लगा कर घंटो खड़े रहना पड़ता है।