
ABN : राफेल एयरक्राफ्ट के अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर 29 जुलाई के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा ने भारतीय दंड संहित 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। जारी किए गये आदेशों के तहत ऐयरफोर्स स्टेशन के नजदीक लगते स्थानों धूलकोट, बलदेव नगर, गरनाला, पंजोखरा इत्यादि स्थानों से ऐयरफोर्स स्टेशन की किसी भी प्रकार की तस्वीर लेने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गये हैं। उन्होंने कहा कि ऐयरफोर्स के आस-पास असामाजिक तत्वों की आवाजाही और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह जरूरी है। #SHARE #COMMENT#AmbalaBreakingNews
जनता का विश्वाश है कि उन के काम तो विज ही करवा सकता है, ये दरबार फिर से शुरू होना चाहिए जिस से दरबार में आने वालों को हर सुविधा हो , अब तो उन्हे मजबूरन धूप में, बारिश में लाइन लगा कर घंटो खड़े रहना पड़ता है।