
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर निकाले गए 1983 पीटीआई टीचर्स को एडजस्ट करने के लिए बनाये गए संशय पर आज सीएम खट्टर ने साफ़ कर दिया है कि सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा के जिन गैस्ट टीचर्स की भर्ती की दुहाई लगाई जा रही है वो मामला अलग है। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति रद्द नहीं की थी।वो आज भी पक्के कर्मचारी नहीं है लेकिन उन्हें रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी पर बनाये रखने की व्यवस्था की गयी है। कोर्ट ने पीटीआई टीचर्स की भर्ती को ख़ारिज कर दिया है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चैयरमेन के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है पूछताछ जारी है उसके बाद ही पता चलेगा कि किसके कहने पर ये सारी गड़बड़ हुई है।