
ABN :पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह रचाने वाले युगल सुरक्षा के हकदार हैैं। सुरक्षा की मांग को युगल के विवाह के वैध या अवैध होने से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। नाबालिग विवाहित युगल भी सुरक्षा के हकदार हैं।अमृतसर में अपने से लगभग पांच साल बड़ी युवती से विवाह रचाने वाले बीस वर्षीय युवक की सुरक्षा की याचिका पर कोर्ट ने अमृतसर पुलिस के उपाधीक्षक को युगल की सुरक्षा संबंधी कार्रवाई के आदेश दिए। जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मूलभूत अधिकारों में किसी भी बालिग या नाबालिग व्यक्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने को सर्वोच्चता दिया जाना जरूरी है।
युवक की उम्र 20 वर्ष 8 महीने और युवती की 26 वर्ष होने के कारण दोनों के परिवारों को विवाह पर आपत्ति थी। दोनों ने परिवारों की रजामंदी के विपरीत दो जुलाई को गुरुद्वारा साहिब में जाकर विवाह रचा लिया। जस्टिस मोंगा ने कहा कि संविधान के तहत हर नागरिक के जीवन और स्वाधीनता की सुरक्षा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इस मामले में दूल्हे की उम्र विवाह के योग्य आयु से कम होने के कारण उसे उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।