
ABN : जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी कर कहा है कि योगशाला व जिम सैन्टरों को खोलने के समय में परिवर्तन किया गया हैं। उन्होनें जारी आदेशो में कहा है कि योगशाला व जिम अब सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुल सकेगें। पहले से जारी हिदायतों की शत प्रतिशत पालना होनी चाहिए। इसके अलावा जारी आदेशो में उन्होंने यह भी आदेश भी जारी किए है कि सरकारी व प्राईवेट कार्यालयों और उद्योगों, कारखानों में स्टाफ के एक साथ बैठककर खाना न खाएं, इससे संक्रमण का अंदेशा बना रहता हैं। प्रशासन द्वारा यह आदेश जनता के हितो को ध्यान में रखते हुए जारी किए हैं।
कोरोना वायरस के दृष्टिगत लोगों को एतिहात बरतते हुए स्वयं सुरक्षित रहने तथा दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित रखने के लिए अपील की हैं। हम सबके सामूहिक प्रयासों से ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता हैं। कोविड-19 के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन की हिदायतों की पालना हमें स्वयं करनी हैं तथा दूसरों को भी इसके लिए सचेत करना है। उन्होंने कहा कि सावधानी बरतकर एवं हिदायतों की पालना करते हुए कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। आमजन एसएमएस (सामाजिक दूरी, मास्क, सैनीटाईजेशन) को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना सुनिश्चित करें। इससे वह स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं तथा दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित कर सकते हैं। शनिवार व रविवार को आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं को खोलने की अनुमति है, अन्य सभी दुकानें बन्द रहेगी। उन्होनें यह भी बताया कि ढाबे, भोजनालय पर पहले से जारी किए गए निर्देश प्रभावी रहेगें। उन्होंने बताया कि ढाबे, भोजनालयों के लिए जो हिदायतें है उसकी भी पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मास्क, सैनिटाईजर और सामाजिक दूरी के साथ-साथ व अन्य हिदायतों है उनकी पालना शत प्रतिशत होनी चाहिए।#SHARE#COMMENT#AmbalaBreakingNews